नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी मीरान हैदर की जमानत की शर्तों में ढील दी और उसे हफ्ते में दो बार के बजाय हर शनिवार को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने को कहा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि चूंकि हैदर की शादी 17 अक्तूबर को होनी है, इसलिए उसे 17 और 24 अक्तूबर को हाजिरी लगाने से छूट दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि जमानत की बाकी शर्तें जैसे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट न करना और किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा न लेना या किसी सभा, रैली या मीटिंग को संबोधित न करना या उसमें शामिल न होना ट्रायल खत्म होने तक वैसी ही रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदर हर शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएगा। दिल्ल...