नई दिल्ली, फरवरी 26 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में दंगा, आगजनी और गैरकानूनी जमावड़े के आरोपों का सामना कर रहे तीन आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत सागर, देवेंद्र गौतम और अनमोल के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी। तीनों पर दंगा, आगजनी, डकैती और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगी थीं। अभियोजन के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को मिलन गार्डन और सोनिया विहार में हुई हिंसा के दौरान आरोपी उग्र भीड़ का हिस्सा थे। मुख्य साक्ष्य लोक निर्माण विभाग का सीसीटीवी फुटेज था, जिसे एफएसएल ने बिना छेड़छाड़ का बताया। हालांकि अदालत ने पाया कि वीडियो के साथ दायर प्रमाणपत्र त्रुटिपूर...