नई दिल्ली, मार्च 13 -- दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पनवार ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दायर इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इलियास ने CrPC की धारा 156(3) के तहत कोर्ट से गुहार लगाई थी, जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार देती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता मोहम्मद इलियास ने आरोप लगाया था कि उन्होंने दंगों के दौरान कपिल मिश्रा और उनके समर्थकों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी में सड़क जाम करते और रेहड़ी-पटरी वालों की गाड़ियां...