नई दिल्ली, जनवरी 30 -- दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की साजिश के मामले के आरोपी खालिद सैफी को शुक्रवार को बड़ी राहत दी और कई शर्तों के साथ उसे 13 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सैफी को अपने भतीजों की शादी में शामिल होने के साथ ही परिवार के साथ रमजान मनाने के लिए यह अंतरिम जमानत दी गई है। खालिद की जमानत की शर्तों में सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक भी शामिल है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के संस्थापक सैफी की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की और उसे राहत देते हुए यह आदेश दिया।अंतरिम जमानत के साथ लगाईं ये शर्तें अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक (सैफी) अपनी रिहाई के बाद किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। इसके अलावा अपनी अंतरिम जमानत की अवध...