दिल्ली दंगा मामले के आरोपी की जमानत शर्तों में ढील देने से SC का इनकार, लेकिन एक मामले में दी बड़ी राहत
नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी मीरान हैदर पर लगाई गई जमानत की प्रमुख शर्तों में बदलाव करने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की तरफ से बताई गई दिक्कत को ध्यान में रखते हुए जमानत की एक शर्त में ढील दे दी और उसे सप्ताह में दो बार की बजाय हर शनिवार को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में शारीरिक रूप से हाजिरी लगाने की अनुमति दे दी। इसके अलावा जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा कि चूंकि 17 अक्टूबर को हैदर की शादी होनी है, इसलिए कोर्ट ने उसे 17 और 24 अक्टूबर को हाजिरी लगाने से भी छूट प्रदान कर दी। सुनवाई के दौरान मीरान के वकील और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट से जमानत की तीन प्रमुख शर्तों में ढील देने पर विचार करने का अनुरोध किया था। ...
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