नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- दिल्ली दंगा कथित साजिश मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम के बाद अब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। लाइव लॉ के मुताबिक, उमर खालिद ने जमानत के लिए याचिका में तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के लिए अपील (याचिका दायर) करने पर एक साल की रोक खत्म होने वाली है। इसके साथ ही याचिका में कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा संरक्षित गवाहों से 5 जनवरी 2027 तक गवाही लेना संभव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लंबे समय से जेल में बंद होने के चलते उन्हें जमानत देनी चाहिए। खालिद ने कहा है कि अभी तक आरोप तय नहीं किए जा सके हैं और न ही अभियोजन पक्ष गवाहों से गवाही ले सका है। ऐसे ...