नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की 'बड़ी साजिश' से जुड़ा है, जिसमें आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस मामले को तब टाल दिया, जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खान को दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस खान की उस अपील पर दिया गया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 7 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमान...