नई दिल्ली, मई 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़े उस मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार 5 जून तक जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई है। एक याचिका क्लब के पुराने सदस्य विजय खुराना ने दायर की गई है, जबकि दूसरी याचिका दिल्ली जिमखाना की स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब 5 जून तक उसे सौंपने को कहा है। सरकार ने कहा है कि 27.3 एकड़ का यह प्लॉट 'रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित' करने के लिए आवश्यक है। यह भी पढ़ें- दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद पर मोदी सरकार के समर्थन में उतरे अशोक खेमका, बोले.'तुरंत नहीं पहुंच जाएगी पुलिस' केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि क्लॉज-4 में एक ...