दिल्ली के स्कूलों में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने पर लगी रोक, जारी हुआ सर्कुलर; सिर्फ इस तरह के कंटेट को हरी झंडी
पीटीआई, मार्च 26 -- दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूल अवधि के दौरान रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। छात्रों के साथ-साथ निर्देश शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों पर भी समान रूप से लागू होंगे। सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ स्कूल परिसर में रील्स और शॉर्ट वीडियो न बनाएं। विशेषकर पढ़ाई के समय के दौरान। यानी राजधानी के स्कूलों में अब मनोरंजन या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। सर्कुलर में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियां शैक्षणिक कार्य, अनुशासन या संस्थानों की गरिमा पर असर डालती हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल परिसर ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.