राहुल मानव, मई 2 -- दिल्ली नगर निगम ने शहर के व्यापारियों को एक बड़ी राहत देते हुए शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। जिसके अनुसार अब जनरल ट्रेड लाइसेंस (GTL) शुल्क को संपत्ति कर के साथ जमा कराया जा सकेगा। MCD का कहना है कि निगम आयुक्त (कमिश्नर) संजीव खिरवार से इस बारे में अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। MCD का कहना है कि यह कदम व्यापारियों और व्यवसायों के लिए नियमों का पालन करना आसान बनाने और'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नई प्रक्रिया के अंतर्गत अब दिल्ली के व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेने या रिन्यू कराने के लिए अलग से आवेदन करने और लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि नई योजना के तहत अलग से आवेदन करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अब निगम वेबसाइट में जन...
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