नई दिल्ली, दिसम्बर 26 -- दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 15-20 साल पहले बढ़ी हुई फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों को रुपये वापस मिलने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उस समय संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की डिटेल निकाली जा सके। प्राइवेट स्कूलों ने छठे वेतन आयोग के नाम पर अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस ली थी। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के समक्ष यह मुद्दा तब उठा जब प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कहा गया कि 15-20 साल पुराने छात्रों की डिटेल निकालनी मुश्किल होगी। उनके पास रिकॉर्ड नहीं हैं। इस पर बेंच ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा कि वह इस पर तथ्य एकत्रित करें। ऐसा तंत्र निकालें, जिससे हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में ...