नई दिल्ली, दिसम्बर 26 -- दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई कार्यक्रम में हमला करने के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि चूंकि पीड़िता एक सार्वजनिक हस्ती हैं, इसलिए मामले की कार्यवाही बंद कमरे में होगी। न्यायाधीश ने सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। हालांकि, दोनों आरोपियों ने अदालत में पेशी के बाद खुद को निर्दोष बताया। इससे पहले 20 दिसंबर को अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला बनाते हुए दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), 221 (लोक सेवक को लोक कार्य...