नई दिल्ली, मई 28 -- यमुना किनारे बसीं दिल्ली की 91 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा या फिर केंद्र की भाजपा सरकार इन्हें बचाएगी? यह सवाल दिल्ली हाई कोर्ट के उस रुख के बाद खड़ा हुआ जिसमें इन कॉलोनियों को 'एकदम अस्वीकार्य' बताते हुए सरकार से जवाब मांगा गया है। यमुना के डूबक्षेत्र में बसी इन कॉलोनियों में वर्षों से लाखों लोग रहते हैं। पहले केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को तोड़ने पर 31 दिसंबर 2026 तक की रोक लगा दी थी। एक तरफ जहां यह समयसीमा नजदीक है तो दूसरी तरफ अदालत के सवाल के बाद यह सरकार को जल्द ही अपना इरादा जाहिर करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 'जोन O' में कोई भी आवासीय कॉलोनी बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि यह यमुना का डूब क्षेत्र है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पीएस अरोड़ा ने हाल के आदेश में कहा, 'इस अदालत का मानना है कि जोन 0 में कि...