नई दिल्ली, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने वालों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार के निवेदन को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हमने पुनर्विचार याचिका के जरिए सर्वोच्च अदालत से यह गुहार लगाई थी कि वाहनों...