दिल्ली की कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने मामले में किया बरी
नई दिल्ली, मई 16 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया को एक बड़ी राहत देते हु्ए साल 2020 के एक आपराधिक मामले में बरी कर दिया है। चांदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और उसे ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और गलत तरीके से रास्ता रोकने का आरोप लगा था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने शुक्रवार, 15 मई को इस मामले का फैसला करते हुए चांदोलिया को बरी करने का आदेश जारी किया। अदालय ने यह फैसला एक कानूनी मिसाल के आधार पर दिया, जिसमें बताया गया कि कोर्ट एक ही मामले में अपराधों को अलग-अलग करके नहीं देख सकता। ACJM मित्तल ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'देवेंद्र कुमार के फैसले में तय किए गए कानूनी अनुपात को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत अपराधों...
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