नई दिल्ली, अक्टूबर 2 -- दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने फूड एग्रिगेटर कंपनी स्विगी और दिल्ली के एक रेस्टोरेंट को एक ग्राहक को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर बुफे की कीमतों के बारे में गलत जानकारी दिखाने का दोषी पाया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद को सिर्फ एक मध्यस्थ बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। आयोग ने माना, 'गलत कीमत लगातार दिखाना दोनों कंपनियों की तरफ से सर्विस में कमी और गलत व्यापारिक तरीका माना जाएगा।' आयोग ने कहा कि कीमत साफ तौर पर शरारतपूर्ण तरीके से दिखाई गई थी ताकि शिकायतकर्ता को बुफे की असल कीमत के बारे में गुमराह किया जा सके। यह आदेश वकील प्रवीण कुमार सिंह की शिकायत पर जारी ...