नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को यातायात नियमों का व्यापक उल्लंघन करने वालों और विशेष रूप से सड़क की विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले लोगों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस से पंचशील एन्क्लेव के पास प्रमुख मार्गों पर तुरंत पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मियों को तैनात करने का निर्देश भी दिया। अदालत ने यह निर्देश रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसके जरिए उसने जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग और सिरी फोर्ट रोड के चौराहे पर वाहन चालकों द्वारा भारी संख्या में गलत दिशा में वाहन चलाने की ओर कोर्ट का ध्यान दिलवाया था। जिस पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने यह निर्देश दिल्ली पुलिस को जारी किए। अपनी याचिका मे...