नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को एक बड़ी राहत देते हुए AAP के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा उनके (सीतारमण) खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस केस में आदेश जारी करते हुए कहा, 'इस मामले में मुझे आगे कार्यवाही करने का कोई आधार नजर नहीं आता, और इसलिए मैं संज्ञान लेने से इनकार करता हूं। साथ ही शिकायत खारिज की जाती है।' अदालत भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत में दावा किया गया था कि सीतारमण ने 17 मई, 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानहानिकारक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए थे, जिसका एकमात्र मकसद भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और आ...