नई दिल्ली, जनवरी 7 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने तुर्कमान गेट इलाके में अवैध ढांचे हटाने को लेकर बुधवार को बयान जारी किया है। निगम ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत की गई। अतिक्रमण हटाने से पहले मस्जिद प्रबंध समिति और अन्य प्रभावित पक्षों के साथ सुनवाई की गई थी, जिसके बाद बुधवार को अवैध ढांचे को हटाया गया। निगम प्रशासन ने बताया कि रामलीला ग्राउंड, जो एल एंड डीओ के अधीन लाइसेंसी है, में भी अतिक्रमण की जांच की गई। शिकायत के आधार पर एमसीडी, एल एंड डीओ और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों ने मिलकर सर्वेक्षण किया। जांच में पाया गया कि लगभग 36,428 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इसमें एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर भी शाम...
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