नई दिल्ली, जनवरी 31 -- दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में देशी शराब सप्लाई के थोक लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये लाइसेंस 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैलिड होंगे, जिसमें सीमित एक्सटेंशन का प्रावधान होगा। यह नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले लाइसेंस देने की पहली प्रक्रिया है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि 2026-27 आबकारी वर्ष के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें पूरी दिल्ली में सरकार द्वारा चलाई जा रही रिटेल दुकानों को थोक सप्लाई शामिल होगी। केंद्र या किसी भी राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त पात्र डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट L-3 लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बॉन्डेड वेयरहाउस चलाने के लिए जरूरी L-33 लाइसेंस के साथ-साथ देशी शराब की थोक सप्लाई की अनुमति देता ह...