नई दिल्ली, अगस्त 9 -- दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइंस कंपनी इंडिगो को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए एक महिला को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस पर यह जुर्माना एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान महिला को अस्वच्छ और दागदार सीट उपलब्ध कराने को लेकर लगाया गया है। अदालत ने माना कि इससे महिला को असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा हुई थी। साथ ही उसे 25 हजार रुपए कानूनी व्यय के रूप में देने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिंकी नाम की महिला द्वारा दायर शिकायत पर हुई सुनवाई के बाद सुनाया। शिकायत में उसने आरोप लगाया गया था कि इस साल 2 जनवरी को जब वह बाकू से नई दिल्ली की यात्रा कर रही थी, तो उसे अस्वच्छ, गंदी और दागदार सीट उपलब्ध कराई गई थी। पिंकी ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौ...