नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- दिल्ली में रहने वालों के लिए आने वाले दिनों बिजली के बिल जेब पर भारी पड़ सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल (APTEL) ने बिजली नियामक (DERC) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने 30 हजार करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए ज्यादा समय देने की मांग की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक आदेश के मुताबिक, सभी राज्यों को पुराने बकाये अप्रैल 2028 तक हर हाल में चुकाने हैं। डीईआरसी को बिजली वितरण कंपनियों का लगभग 30,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाना है। ऐसे में इस रकम को चुकाने के लिए और ज्यादा समय मांगा था ताकि जनता पर अचानक बोझ न पड़े। हालांकि अपीलेट ट्रिब्यूनल (APTEL) ने इस मांग को खारिज कर दिया है।लोगों की जेब पर कैसे पड़ेगा असर? एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को अब बिजली के पुराने बकाया का भुगतान रिपेमेंट शेड्यूल क...