निखिल पाठक, मार्च 16 -- दिल्ली की रोहिणी जिला स्थित पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2019 में 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म और उसकी हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी की करतूत ने क्रूरता की हदें पार कर दीं और ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। साथ ही अदालत ने पीड़ित बच्चे के माता-पिता को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 15 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।अदालत ने कहा- बेहद जघन्य अपराध अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहारावत की अदालत ने कर्मवीर सिंह उर्फ लाला को अपहरण, यौन अपराध और हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने जिस तरह से बच्चे के साथ अपराध किया, वह बेहद जघन्य और अमानवीय है।चाकू से गला रेतकर हत्या यह मामला नरेला थानाक्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने अदालत को बताया कि आ...
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