नई दिल्ली, अगस्त 22 -- दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अतिथि शिक्षकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिल्ली के स्कूलों में प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के पदों पर होने वाली भर्ती में हिस्सा लेने की अंतरिम राहत दे दी है। कैट के न्यायिक सदस्य मनीष गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य डॉ. आनंद एस. खाटी ने आदेश जारी किया। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिल्ली में प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है, मगर अतिथि शिक्षकों कोआयुसीमा में छूट पर विचार मामले में कैट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने मात्र से आवेदकों को नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा। उनकी पात्रता अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उनके परिणाम भी सीलबंद लिफाफे में रखने...