वाराणसी, अगस्त 22 -- वाराणसी। दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना में जिन भवनस्वामियों ने अब तक किन्हीं कारणों से रजिस्ट्री नहीं की है, उनके मकान भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहीत किए जाएंगे। इसके तहत लगभग 2144 वर्गमीटर (0.2144 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण होना है। इनमें भवन समेत ट्रस्ट तथा वक्फ की सम्पत्तियां भी हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से इस सम्बंध में शुक्रवार को गजट जारी कर दिया है। लगभग 221 करोड़ की दालमंडी परियोजना के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर से भवनों की रजिस्ट्री शुरू हुई थी। पहले इसकी गति धीमी रही लेकिन इस साल की शुरुआत में तेजी आई। अब तक पीडब्ल्यूडी (प्रांतीय खंड) 133 भवनों की रजिस्ट्री करा चुका है। यह भी पढ़ें- Varanasi News: 'आनंद काशी' में माह के अंत तक पंजीकरण इनमें 17 मकान ऐसे हैं, जिनके कई हिस्सेदारों...