समस्तीपुर, मार्च 27 -- दलसिंहसराय। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिये गये मेघु प्रसाद, अमित प्रसाद उर्फ अमित कुमार, पिंटू यादव उर्फ पिंटू गोप एवं रवि कुमार को कोर्ट ने 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के कोर्ट ने गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारों को 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं शेष पांच दोषियों क्रमशः अनुज प्रसाद, रहीश कुमार, धनंजय यादव, विकास कुमार एवं विपिन कुमार को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पांचों को 75-75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। जबकि जुर्...
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