रांची, मई 13 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस बल में दारोगा (सब इंस्पेक्टर) से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को उत्तम तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगायी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले के सभी प्रतिवादियों को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया गया कि यह विवाद वर्ष 2017 में निकाली गई दारोगा बहाली की दो अलग-अलग नियुक्ति प्रक्रियाओं और उनकी वरीयता सूची को लेकर उत्पन्न हुआ है। विज्ञापन संख्या 05/17 के तहत सीधी नियुक्ति से दारोगाओं की बहाली की गई थी, जबकि विज्ञापन संख्या 09/17 के तहत सीमित विभागीय परीक्षा के म...