एएनआई, अगस्त 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि मंदिर में दान की गई एक-एक पाई भगवान के खजाने में जमा होनी चाहिए। मंदिर के अधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए ये राशि सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रक्रिया में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर से जुड़ा कोई भी शख्स मंदिर के खजाने में जमा होने से पहले चढ़ावे की राशि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की प्रबंध समिति को चढ़ावा प्राप्त करने और उसका हिसाब के लिए एक पारदर्शी सिस्टम स्थापि...