नोएडा, दिसम्बर 9 -- आने वाले समय में नोएडा में औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक आदि तरह की संपत्ति दादा-दादी या नाना-नानी से लेने पर प्राधिकरण को ट्रांसफर फीस नहीं देनी होगी। इसके लिए तैयार की गई यूनिफाइड पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है। जल्द ही इसको अंतिम रूप से देकर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। यूनिफाइड पॉलिसी में ब्लड रिलेशन को विस्तार देते हुए नोएडा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। अभी तक यह छूट माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी आदि लोगों के जरिये संपत्ति लेने पर मिलती थी। किसी भी संपत्ति के बिकने पर उससे संबंधित ट्रांसफर फीस प्राधिकरण में जमा करानी होती है। यह संपत्ति की कीमत की 10 प्रतिशत फीस होती है। अभी तक तैयार यूनिफाइड पॉलिसी में दादा-दादी और नाना-नानी शामिल नहीं थे। यूनिफाइड पॉलिसी के इस बदलाव के दायरे में आवासीय छोड़कर अन्य संपत्त...
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