दाखिल-खारिज शुल्क 200 रुपए करने पर सदन की मुहर
पटना, जुलाई 21 -- राज्य में जमीन का दाखिल-खारिज कराने वालों को अब 200 रुपए देने होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों से शुल्क वसूलने का प्रावधान करने का जा रहा है। सदन ने मंगलवार को बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक 2026 पर सहमति प्रदान कर दी। इस विधेयक के तहत भूमि के दाखिल-खारिज से संबंधित प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन पर शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 की धारा 17 के तहत भूमि, भूखंड के दाखिल-खारिज के लिए प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन पर विहित मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने का प्रावधान है। यह भी पढ़ें- बिहार में दाखिल-खारिज के लिए शुल्क, दूसरे राज्यों के डॉक्टर कर सकेंगे प्रैक्टिस; विध...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.