गाजीपुर, जनवरी 30 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ईसी एक्ट अलख कुमार की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में सास बिंदु देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना मरदह गांव दुर्गखुशी कोइरी पूरा निवासी बीरेंद्र गोड़ अपनी पुत्री संध्या की शादी थाना कासिमाबाद गांव देवली निवासी मनीष गोड़ के साथ 2015 में किया था। शादी के बाद लड़की कई बार मायके आई गई। उसी दौरान मायके में सास, देवर और ननद की ओर से दहेज में 50 हजार रुपये की मांग की बात बताई थी। बताया था कि ससुराल के लोग प्रताड़ित करते हैं। 6 अक्तूबर 2020 को समय 10 बजे दिन में उसके ससुराल के लोग सास बिंदु देवी, देवर सुनीत गोड़, ननद ने उसे जला दिया जिसकी सूचना गांव के पूर्व प्रधान सोनू गुप्ता ने...