मऊ, जनवरी 29 -- मऊ, संवाददाता। घोसी थाना क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग में दहेज हत्या के मामले में गुरुवार को आरोपी सास की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी बलिया जिले के कुकुरहां निवासी द्रोपदी देवी ने घोसी थाने में दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार वादिनी की लड़की आरती की शादी पकड़ी बुजुर्ग निवासी मनोज राजभर के साथ हुई थी। थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आरती के ससुराल वाले दहेज में मोटर साइकिल, फ्रीज, चेन और अंगूठी की मांग करते थे। मांग नहीं पूरी होने पर हत्या की धमकी देते थे। विगत 29 नवम्बर 2025 को उसके ससुराल वाले मारपीट कर आरती की हत्या कर दिए थे। मामले में घोसी थाना क्षेत्र पकड़ी बुजुर्ग निवासिनी मृतका की सास राधिका की तरफ से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत...