दहेज हत्या में पिता-पुत्र को सात-सात साल की कैद
कन्नौज, जून 15 -- कन्नौज। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पति और ससुर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों पिता-पुत्र को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हरदोई जिले के बिलग्राम थाना अंतर्गत हैदराबाद गांव के निवासी किसान रामचंदर ने 18 जून 2019 को अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी सदर कोतवाली के मेहंदीपुर निवासी विपिन कुमार उर्फ ऑपरेटर के साथ की थी। शादी के बाद से ही लक्ष्मी के परिजन से दहेज में एक लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने लक्ष्मी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद, 9 मई 2022 को मृतका के पिता रामचंदर ने सदर कोतवाली में दामाद विपिन और उसके पिता अशोक कुमार के खिलाफ दहेज हत्या...
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