लखनऊ, फरवरी 20 -- लखनऊ,विधि संवाददाता। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने एवं मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या करने के आरोपी पति राहुल तिवारी, ससुर श्याम किशोर तिवारी और सास राधा तिवारी को दोषी ठहराते हुए एडीजे आशीष कुमार चौरसिया ने सभी को 10-10 साल की कैद और प्रत्येक को 61-61 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने जुर्माने की रकम में से एक लाख पचास हजार रुपए मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील दुष्यंत मिश्रा ने अदालत को बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता दिनेश कुमार अवस्थी ने बाजारखाला थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि बेटी अर्पिता तिवारी उर्फ कोमल की शादी राहुल तिवारी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति राहुल तिवारी, सास राधा, ससुर श्याम किशोर, चचिया ससुर राम किशोर तिवारी और देवर अर्पित कम दह...
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