रांची, अप्रैल 15 -- रांची, संवाददाता। दहेज हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे मृतका के पति शीतल साहू उर्फ आदित्य साहू समेत परिवार के चार सदस्यों को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया। अदालत सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी। शीतल साहू घटना के बाद से ही 9 अक्तूबर 2021 से जेल में है। मामला नारकोपी थाना कांड संख्या 31/2021 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, मृतका स्वेता रानी की शादी वर्ष 2016 में नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव के शीतल साहू से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 6 अक्तूबर 2021 की रात आरोपी ने मृतका के भाई को फोन कर बताया कि उसकी बहन घर से भाग गई है। अगले दिन 7 अक्तूबर को घर से करीब 100 फीट दूर एक कुएं से स्वेता रानी का शव बरामद हुआ। आरोप है कि...