सोनभद्र, अक्टूबर 7 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू सोनभद्र बिपिन कुमार तृतीय की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर पति समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनके ऊपर 15-15 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करमा थाना के पगिया गांव में आठ वर्ष पूर्व दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मिर्जापुर जिला अंतर्गत मड़िहान थाना क्षेत्र के गोपलपुर गांव निवासी छोटक पुत्र हैदर अली ने 4 नवंबर 2018 को करमा थानाध्यक्ष को तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि उसने करीब तीन वर्ष पूर्व अपनी बेटी आसमा की शादी सोनभद्र जिले के करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव निवासी अफ...