बिजनौर, फरवरी 24 -- करीब साढे़ चार साल पहले स्योहारा क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न करने पर विवाहिता के ससुरालयों ने विवाहिता का गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने पति सलमान, ससुर शरीफ अहमद और सास शबनम को दोषी पाकर कर तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि स्योहारा क्षेत्र के मंगलखेड़ा निवासी मोहम्मद अरशद पुत्र इस्लामुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसे बताया कि उसने अपनी बहन मरजीना की शादी गांव के सलमान पुत्र शरीफ अहमद से घटना से 4 महीने पहले की थी। मरजीना के ससुराल वाले पति सलमान ससुर शरीफ अहमद और सास शबनम, मरजीना को कम दहेज लाने के कारण मारपीट करते थे। 28/29 अगस्त 2021 की रात को उसके...