बांदा, अगस्त 10 -- बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने सोमवार को दहेज हत्या में दोषी पति, सास एवं ससुर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 15 हजार रुपये जुर्माना किया। अर्थदंड अदा न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीनों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि अतर्रा थाना क्षेत्र के गोपाल नगर जरूहा चौकी रेलवे क्रासिंग के पास अतर्रा निवासी हमीदन पत्नी स्व. निजाम उर्फ सलीम ने दो मार्च 2024 को गिरवां थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि उसने अपनी पुत्री परवीन की शादी 24 जून 2018 को गिरवां के तरखरी गांव में हमीद उर्फ राजअली के साथ की थी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले में पिता और दो पुत्रों को कारावास हैसियत क...