औरैया, अगस्त 12 -- दहेज हत्या के चार साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बुधवार को पति और सास को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बेला थाना क्षेत्र के नंदपुर कैथावा गांव निवासी हर्ष कुमार और निर्मला देवी के खिलाफ वर्ष 2022 में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या समेत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हर्ष कुमार और निर्मला देवी को दोषी पाया। बुधवार को अदालत ने दोनों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाते ह...