मुजफ्फर नगर, जुलाई 7 -- दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति व ससुर को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया सुरेश चंद ने 15 नवम्बर 2018 को तितावी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी अर्चना की शादी प्रियांकू निवासी अलीपुर कला थाना तितावी के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए उसकी बेटी को प्रताडित करने लगे। आरोपियों ने उसकी बेटी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति प्रियांकू, ससुर रमेश व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। तितावी पुलिस ने विवेचना करते हुए पति व ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 8 के न्यायाधीश काशिफ शेख की कोर्ट मे...