गिरडीह, मार्च 26 -- गिरिडीह। दहेज हत्या में पति को दोषी ठहराया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विवाहिता के पति सुरेश मंडल को दोषी करार दिया है। अदालत ने पति सुरेश मंडल को भादवि की धारा 304 बी में दोषी पाया है। वहीं मामले के दो अन्य अभियुक्त नारायण मंडल एवं झूमरी देवी को भादवि की धारा 323 में दोषी पाया है। अदालत ने नारायण मंडल एवं झूमरी देवी को बांड पर रिहा कर दिया है। यह मामला जमुआ थाना कांड संख्या 145/2021 से संबंधित है। इस मामले की सूचक धनिया देवी है।

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