गोरखपुर, मई 1 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता चिलुआताल के करीमनगर निवासी अभियुक्त सोनू खान को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त दो माह 30 दिन का कारावास भुगतना होगा।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय और सिद्धार्थ सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, वादिनी नगीना बानो ने अपनी पुत्री साजिया की शादी 8 जनवरी 2020 को सोनू खान से की थी। शादी के बाद से ही आरोपी द्वारा अतिरिक्त दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर साजिया को प्रताड़ित किया जाता था। 29 जनवरी 2020 को वादिनी को सूचना मिली कि आरोपी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर स...
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