प्रयागराज, अप्रैल 23 -- दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को आखिरकार अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने अभियुक्त दिनेश कुमार केसरवानी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की आधी रकम मृतका की नाबालिग पुत्री को दी जाए। अदालत ने यह फैसला बचाव पक्ष और सरकार की ओर से एडीजीसी सुशील कुमार वैश्य की दलीलों तथा केस डायरी में मौजूद साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद सुनाया। अभियोजन के अनुसार, वादी मनोज केशरी ने अपनी बहन ज्योति की वर्ष 2020 में नैनी के महुआरी निवासी दिनेश कुमार केसरवानी से शादी की थी। यह भी पढ़ें- दहेज उत्पीड़न में आत्महत्या के मामले में दोषी पति को साढ़े चार साल की सज़ा शादी में सामर्...