भदोही, फरवरी 10 -- भदोही, संवाददाता। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने विवाहिता हत्या के दोषी पति को 10 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। तीन साल पूर्व चौरी सरबतखानी भैरोपुर में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय दिया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 22 अप्रैल को चौरी थाने में सुनील कुमार पटेल निवासी बजरडीहा कछवां मिर्जापुर ने तहरीर दिया। आरोप लगाया कि उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति समेत अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। जिला जज ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति संतोष कुमार पटेल निवासी सरबतखानी डीपी एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की ...
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