हरदोई, जनवरी 3 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान ने एक फैसले में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति पर जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद और 8000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जिसकी धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि मृतका के पिता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि थाना हरपालपुर क्षेत्र के खसौरा निवासी आदित्य कुमार शर्मा पर पत्नी पूनम की दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप रहा। मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता प्रमोद कुमार निवासी थाना साड़ी ने दर्ज कराई। कहा कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी 27 अप्रैल 2008 को आरोपी से की थी। इसमें हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले कम दहेज की खातिर उसकी बेटी को पीटते और प्रताड़ित करते रहे। ...
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