बदायूं, अगस्त 7 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं महिलाओ से संबंधित अपराध की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति व सास दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में मृतिका की सास को सात साल की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया।

मुकदमे का विवरण अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत के अनुसार वादी मुकदमा मुन्नालाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम गुधनी थाना अलापुर 18 नवंबर 2019 को लिखित तहरीर एसएसपी को दी। जिसमें बताया, उसने दो वर्ष अपनी बेटी सनातो देवी की शादी हंसराज पुत्र हरिश्चंद्र निवासी ग्राम बरौरा थाना कादरचौक के साथ की थी। शादी में लगभग डेढ़...