हाजीपुर, फरवरी 27 -- हाजीपुर। सं.सू. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन सिंह ने गुरुवार को करीब 08 वर्ष पूर्व दहेज की खातिर एक नवविवाहिता को मारपीट कर मिट्टी तेल छिड़ककर जलाने और निर्मम हत्या कर दिए जाने के मामले में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उक्त जानकारी अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान लड्डू ने दी। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर बान्दे निवासी महेश साह की पुत्री पूजा की शादी 26 अप्रैल 2018 को वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी प्रमोद कुमार के साथ हुई थी। शादी होने के कुछ दिनों बाद से दहेज में दो लाख रुपए की मांग को लेकर उसके पति अपने परिवार वालों के साथ मिलकर प्रताड़ित करने लगे। उसके द्वारा दहेज की मांग पूरा करने से इंकार करने पर उसके पति ने अपने परिवार वालो...