दहेज हत्या में पति को 10, सास-ससुर को सात वर्ष की कैद
कानपुर, अप्रैल 27 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। महिला की दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज सुभाष सिंह ने पति को 10 साल और सास-ससुर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर आरोप था कि शादी के दो साल के भीतर ही बाइक के लिए नवविवाहिता को पीटकर फंदे पर लटका दिया था।चकेरी थाने में मृतका के पिता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि बेटी रंजन की शादी जाजमऊ तिवारीपुर बगीचा निवासी तिरुपति मिश्रा के साथ 30 जनवरी 2019 में की थी। मूलरूप से यह लोग बस्ती के रुधौली के रहने वाले था। शादी के एक सप्ताह बाद बेटी 7 फरवरी को कानपुर स्थित ससुराल आ गई थी। चार महीने बाद बेटी मायके पहुंची तो गुमसुम रहने लगी। बताया कि पति तिरुपति, सास दुर्गावती व ससुर श्रीरंग मिश्रा दहेज कम देने को लेकर प्रताड़ित करते हैं। इसके बाद राजेंद्र प्र...
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