जौनपुर, अगस्त 22 -- जौनपुर, संवाददाता। सुजानगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में दहेज में बाइक की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया।

मामला और सजा अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी विजय नाथ उर्फ विजय बहादुर यादव को सात साल के कारावास की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य के अनुसार, मृतका की मां कलावती ने कोर्ट के आदेश पर सुजानगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी बेटी मंजू की शादी घटना से करीब पांच वर्ष पहले विजय नाथ उर्फ विजय बहादुर यादव से हुई थी। आरोप था कि पति और ससुराल के लोग दहेज में बाईक की मांग को लेकर मंजू को प्रताड़ित करते थे।

घटना का विवरण तीन जून 2008 को मंजू के साथ मारपीट की गई और उसकी मौत को आत्महत्या का रूप देने के लिए ...