भभुआ, सितम्बर 24 -- अदालत ने सजायफ्ता पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

दहेज हत्या का मामला सिविल कोर्ट के एडीजे द्वितीय विनय कुमार तिवारी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्ता पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला अरिवन्द कुमार जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के भटवलिया निवासी हरिनारायण सिंह का पुत्र है। मुख्य अभियोजन पदाधिकारी रणधीर कुमार धीरज ने बताया कि मामले के सूचक राम इकबाल सिंह बक्सर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के तारणपुर निवासी ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि उनकी पुत्री रेण...